न्यायालय ने अवैध गांजा तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी को किया खारिज।
Devbhumilive Uttarakhand Almora Report News Desk
अल्मोड़ा – अवैध गांजा तस्करी मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अवैध गांजा तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 13 नवंबर 2021 को नैल कमान तिराहा सल्ट के पास वाहनों की चैकिंग की गई थी। चैकिंग दौरान वाहन संख्या यूके 7 बीबी 5933 की तैनात की गई।
इस दौरान वाहन से तीन अलग – अलग कट्टों से 37 किलो 93 ग्राम गांजा बरामद हुआ। और वाहन में सवार अभियुक्त राजू निवासी ग्राम हरथला थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश व उसके एक और साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय के समक्ष यह बात भी रखी कि अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वह जमानत का दुरूप्रयोग कर फरार हो सकता है और इस तरह के अपराध की फिर से पुनरावृत्ति कर सकता है।
तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पत्रावली का परिशिलन कर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत अर्जी को मंगलवार 23 नवंबर यानि आज खारिज कर दी है।