अवैध तरीके से पहाड़ कटान का मामला, खान अधिकारी समेत 4 अधिकारी निलंबित

उत्तराखंड : कैनाल रोड पर मशीनों द्वारा पहाड़ काट कर के लगभग 14175 वर्ग मीटर भूमि पर समतलीकरण का कार्य मनजीत जोहर, राज लुंबा, और अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्यामलाल गुप्ता के द्वारा पुश्ता निर्माण का कार्य किया जा रहा था।
प्रकरण प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर प्राधिकरण द्वारा अवैध भूमि विकास एवं प्लौटिंग का कार्य किए जाने के दृष्टिगत सम्बन्धितों के विरूद्व उत्तराखण्ड नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं धारा-27 व 28 के अर्न्तगत पूर्व में ही कारण बताओ एवं कार्य रोकने हेतु नोटिस भेजने की कार्रवाई दिनांक 19-07-2022 को कर दी गयी थी।
इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत द्वारा जिलाधिकारी देहरादून सुश्री सोनिका, सचिव प्राधिकरण एम एस बर्निया, निदेशक खनन पैट्रिक, अधीक्षण अभियंता एच सी एस राणा एवं संबंधित अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लेते हुए कार्रवाई की गई –
1. स्थल पर किये अवैध विकास कार्य को तुरंत प्रभाव से ध्वस्त कर दिया गया ।
खान अधिकारी वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया ।
3 भू गर्भ वैज्ञानिक अनिल कुमार को भी गलत तथ्य प्रस्तुत कर हिल कटान की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर निलंबित कर दिया गया ।
4 प्राधिकरण के दो सुपरवाइजरों प्यारे लाल एवं महावीर सिंह को भी उक्त प्रकरण की ससमय जानकारी न देने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया ।
भविष्य में इस तरह की प्रकृति वाले स्थलों पर जहां पर पर्वतों का कटान किया जाना हो, किसी भी प्रकार के विकास कार्य की अनुमति न दिए जाने का भी निर्णय लिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *