देनदार ने हजार के लिए कर दी हत्या, पुलिस के सामने ऐसे कबूला राज

हल्द्वानी- यहां कालाढूंगी थाना क्षेत्र में पैसों के लेन-देन में देनदार ने गला रेत कर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। श्रीराम ने पुलिस की पूछताछ में पांच हजार रुपये के लेन-देन को लेकर विशन सिंह की हत्या करने की बात कबूल कर ली।

 

प्राप्त समाचार के मुताबिक कोटाबाग मायापुर निवासी बिशन सिंह रावत उम्र 62 वर्ष पुत्र उदय सिंह रावत बाइक से शुक्रवार को दिन में खाना खाने के बाद घर से निकले थे। उनके शाम तक वापस न आने पर उनके पुत्र चंदन रावत ने उनसे फोन कर बात की तो विशन सिंह ने बताया कि वो श्रीराम के पास पैसे लेने गये हैंं। कुछ देर बाद फोन स्विच ऑफ आने पर चंदन श्रीराम के घर गया। यहां उसने पापा की बाइक देखकर उनसे पापा बारे पूछा तो वह लाखों रुपये मांगने लगा।

 

इसके बाद चंदन ने बन्नाखेडा चौकी पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रात मुकदमा दर्ज कर पूछताछ के लिए श्रीराम उम्र 34 पुत्र रामपाल निवासी बल्ली बन्नाखेडा को उठाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस पूछताछ में श्रीराम ने बताया कि ढाई साल पहले उसने बिशन सिंह को बाइक गिरवी रख कर 15 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। जिसकी व हर महीने किश्त भी दे रहा था। कुछ माह के लिए वह चंढीगढ़ चला गया। वापस आने पर बिशन सिंह से अपनी बाइक मांगी व किश्त देते रहने की बात की। बिशन सिंह ने रुपये देने पर ही बाइक देने की बात कही। बिना रुपयों के बाइक न देने पर उसने बिशन सिंह को ठिकाने लगाने की सोच कर शुक्रवार को पूरे पैसो देने की बता कहकर बिशन सिंह को कोटाबाग बाजार बुलाया।

 

बिशन सिंह के पैसे मांगने पर श्री राम ने कहा कि जो पैसे लाया था खाने व शराब पीने खर्च हो गये है। पैसे लेने के लिए मुझे बाइक से घर छोड़ आना व पैसे भी ले आना। बाइक में पीछे बैठे श्रीराम ने बिशन की बाइक बन्नाखेडा रेंज के घने जंगल में तम्बाकू खाने की बात कहकर रुकवाई। तभी मौका पाकर श्रीराम ने चाकू से बिशन सिंह के गले में वार कर हत्या कर शव को झाड़ियों में छुपाकर बाइक लेकर घर आ गया। पुलिस ने हत्यारे के निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया।

 

 

 

श्रीराम ने पुलिस की पूछताछ में पांच हजार रुपये के लेन-देन को लेकर विशन सिंह की हत्या करने की बात कबूल कर ली। हत्यारोपी को धारा 201, 302 में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। खुलासा करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी राजवीर सिंह नेगी, चौकी इंचार्ज बैलपडाव बिरेन्द्र विष्ट, बन्नाखेडा चौकी इंचार्ज अर्जुन गिरी, कोटाबाग चौकी इंचार्ज विजय कुमार मौजूद रहे।

 

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