किरायेदार खुद कर लें पुलिस क्लियरेंस दस्तावेज जमा वरना पुलिस एक्ट के तहत होगी सख़्त कार्रवाई

हल्द्वानी – उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन कराना होगा। बाहरी लोगों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए थे।

 

हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मकान मालिकों के साथ-साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास से संबंधित थाने से पुलिस क्लियरेंस के दस्तावेज लाकर जमा कराने होंगे। किराएदारों को शपथपत्र भी दिखाना होगा।

 

वहीं डीआईजी ने बताया कि अगर किराएदार खुद यह काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मकान मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उन्हें भी पहले की तरह ही सत्यापन प्रक्रिया करानी होगी।

डीआईजी ने बताया कि पुलिस द्वारा समय- समय पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, अब अभियान में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट धारा 83 के तहत चालान की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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