बैंक में बंधक रखे प्लॉट को बेचकर 35 लाख की धोखाधड़ी।
एक व्यक्ति ने दंपति व बैंक प्रबंधक पर धोखाधड़ी कर बैंक में बंधक रखे प्लॉट को बेचकर 35 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
ग्राम धनौरी पट्टी, प्रतापपुर निवासी दिनेश कुन्द्रा पुत्र शान्ति स्वरूप ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गढ़ी इन्द्रजीत निवासी गुरुदयाल सिंह व उसकी पत्नी हरप्रीत कौर ने उससे कहा कि उनका एक प्लॉट ग्राम नीझड़ा में है जिसे वह बेचना चाहते हैं। जब उसने उक्त प्लॉट की बात अपने मिलने वालों से की तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इलाहाबाद बैंक (इण्डियन बैंक) शाखा काशीपुर से कई प्रोपर्टी पर लोन ले रखे हैं, सोच समझकर ही उनके साथ डील करना।
पीड़ित ने बताया कि वह उक्त पर लोन है या नहीं की जानकारी लेने के लिए शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक काशीपुर के पास गया तो उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने गुरदयाल सिंह व हरप्रीत कौर से कहा कि उसे पता चला है कि आपने इस प्लॉट को बंधक रखा हुआ है, तब दोनों ने कहा कि तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है, हमारा प्लॉट पाक साफ है।
जिसके बाद उसने प्लॉट का सौदा कर लिया और 6400 वर्ग फीट के प्लॉट के 35 लाख रुपये देकर अपने नाम पर बैनामा करा लिया। जिसका दाखिल खारिज भी उसके नाम हो गया है। इसके बाद जब बैंक ने उक्त प्लॉट की नीलामी की घोषणा की तो उसे पता चला कि गुरुदयाल सिंह व हरप्रीत कौर ने इस प्लॉट पर लोन ले रखा है। जब उसने गुरुदयाल सिंह व हरप्रीत कौर से कहा कि तुमने मुझे लोन लिया हुआ प्लॉट बेचकर मेरे साथ धोखाधड़ी की है।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि गुरुदयाल सिंह, हरप्रीत कौर व शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक (इण्डियन बैंक) शाखा काशीपुर ने एक षड़यंत्र के तहत उसके साथ छल कपट व धोखाधडी कर पैसा हड़प लिया है। उसने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस गुरुदयाल सिंह, हरप्रीत कौर व शाखा प्रबन्धक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।